Bihar Badh Sahayata Yojana 2026: पशु की मृत्यु पर ₹37,500 तक सहायता, जानिए आवेदन का आसान तरीका!

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026: 

नमस्कार दोस्तों,

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026

अगर बिहार में बाढ़, वज्रपात, अग्निकांड या किसी अन्य अधिसूचित आपदा के कारण किसी पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार सहाय्य अनुदान दिया जा सकता है।

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 के तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूकर, बैल, घोड़ा, पोल्ट्री आदि पशुओं की वास्तविक क्षति के आधार पर सहायता राशि का प्रावधान है।

इस लेख में हम आपको Bihar Badh Sahayata Yojana 2026, सहायता राशि, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, पशु का शव मिलने या नहीं मिलने की स्थिति में क्या करना है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताएंगे।

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Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 – Overview

जानकारी विवरण
योजना का नाम Bihar Badh Sahayata Yojana 2026
संबंधित विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार
सहायता का प्रकार बाढ़/प्राकृतिक आपदा के कारण पशु मृत्यु पर सहाय्य अनुदान
लाभार्थी आपदा के कारण वास्तविक पशुधन क्षति झेलने वाले पात्र पशुपालक
दुग्धकारी पशु ₹37,500 प्रति पशु
बकरी, भेड़ एवं सूकर ₹4,000 प्रति पशु
भारवाही पशु ₹32,000 प्रति पशु
बछड़ा, खच्चर, गदहा एवं टट्टू ₹20,000 प्रति पशु
पोल्ट्री ₹100 प्रति पक्षी, अधिकतम ₹5,000
आवेदन प्रपत्र प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग
भुगतान जांच एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति के बाद
आपदा कोषांग 0612–2230942
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान 0612–2226049
आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 क्या है?

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 के तहत बिहार में बाढ़, प्राकृतिक आपदा या सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदा के कारण पशुओं की मृत्यु होने पर पात्र पशुपालकों को निर्धारित नियमों के अनुसार सहाय्य अनुदान देने का प्रावधान है।

बाढ़ के दौरान पशुओं की मृत्यु होने से पशुपालकों को काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में वास्तविक पशुधन क्षति के सत्यापन के बाद सरकार द्वारा निर्धारित सहायता राशि दी जा सकती है।

महत्वपूर्ण: सहायता राशि पाने के लिए पशु की मृत्यु और आपदा से हुई क्षति का संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाना जरूरी है।

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 में कितनी सहायता मिलेगी?

पशु की श्रेणी सहायता राशि अधिकतम सीमा
गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि दुग्धकारी पशु ₹37,500 प्रति पशु अधिकतम 3 पशु
बकरी, भेड़ एवं सूकर ₹4,000 प्रति पशु अधिकतम 30 पशु
बैल, ऊंट, घोड़ा आदि भारवाही पशु ₹32,000 प्रति पशु अधिकतम 3 पशु
बछड़ा, खच्चर, गदहा एवं टट्टू ₹20,000 प्रति पशु अधिकतम 6 पशु
पोल्ट्री ₹100 प्रति पक्षी अधिकतम ₹5,000

दुग्धकारी पशु की मृत्यु पर ₹37,500

गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि निर्धारित दुग्धकारी पशुओं की मृत्यु पर ₹37,500 प्रति पशु की सहायता का प्रावधान है। इस श्रेणी में एक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं तक सहायता मिल सकती है।

बकरी, भेड़ और सूकर पर ₹4,000

बकरी, भेड़ और सूकर की मृत्यु होने पर ₹4,000 प्रति पशु की सहायता का प्रावधान है। इस श्रेणी में अधिकतम 30 पशुओं तक की सीमा निर्धारित है।

भारवाही पशु पर ₹32,000

बैल, ऊंट, घोड़ा आदि भारवाही पशुओं की मृत्यु पर ₹32,000 प्रति पशु सहायता का प्रावधान है। इस श्रेणी में अधिकतम 3 पशुओं तक सहायता मिल सकती है।

बछड़ा, खच्चर, गदहा और टट्टू पर ₹20,000

बछड़ा, खच्चर, गदहा और टट्टू जैसे पशुओं की मृत्यु पर ₹20,000 प्रति पशु की सहायता का प्रावधान है। इस श्रेणी में अधिकतम 6 पशुओं तक सहायता मिल सकती है।

पोल्ट्री की मृत्यु पर सहायता

आपदा के कारण मुर्गियों या अन्य पात्र पोल्ट्री की मृत्यु होने पर ₹100 प्रति पक्षी की दर से सहायता का प्रावधान है। हालांकि एक परिवार को अधिकतम ₹5,000 तक सहायता दी जा सकती है।

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 के लिए कौन पात्र हो सकता है?

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 के तहत ऐसे पात्र पशुपालक सहायता के लिए विचार किए जा सकते हैं जिनके पशुओं की मृत्यु बाढ़, प्राकृतिक आपदा या सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदा के कारण हुई हो।

सहायता देने से पहले संबंधित विभाग या प्रशासन द्वारा पशु की मृत्यु और वास्तविक क्षति का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।

ध्यान दें: एक ही क्षति के लिए किसी दूसरी सरकारी योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में नियमों के अनुसार दोहरी सहायता नहीं दी जा सकती है।

बाढ़ में पशु की मृत्यु होने पर क्या करें?

यदि बाढ़ के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को सबसे पहले संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। इसके बाद पशु का शव उपलब्ध है या नहीं, उसके अनुसार आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

अगर बाढ़ में पशु का शव नहीं मिला तो क्या करें?

बाढ़ में कई बार पशु का शव पानी में बह जाता है या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय थाना में पशु की क्षति के संबंध में सनहा या FIR दर्ज करानी चाहिए।

इसके बाद सनहा/FIR की प्रति के साथ संबंधित अंचलाधिकारी (CO) को आवेदन देना होता है। CO द्वारा राजस्व कर्मचारी या संबंधित कर्मी के माध्यम से वास्तविक क्षति की जांच कराई जा सकती है।

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 के लिए जरूरी Documents

आवेदन के समय पशुपालक से निम्नलिखित जानकारी या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • पशुपालक का नाम
  • पूरा पता
  • मोबाइल नंबर
  • आधार नंबर
  • बैंक खाता संबंधी जानकारी
  • मृत पशु का प्रकार
  • मृत पशुओं की संख्या
  • पशु की मृत्यु का कारण
  • घटना से संबंधित आवश्यक जानकारी
  • शव उपलब्ध होने पर पशु चिकित्सा/जांच रिपोर्ट
  • शव उपलब्ध नहीं होने पर सनहा या FIR की प्रति

अन्य आपदा में पशु की मृत्यु पर क्या होगा?

बाढ़ के अलावा सुखाड़, वज्रपात, अग्निकांड और अन्य अधिसूचित आपदाओं में पशु की मृत्यु होने पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार सहाय्य अनुदान का प्रावधान हो सकता है।

ऐसी स्थिति में यथासंभव पोस्टमार्टम या अन्त्य परीक्षण के माध्यम से पशु की मृत्यु का कारण निर्धारित किया जा सकता है। बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कुछ पशुओं का रैंडम पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है।

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 की राशि कब मिलेगी?

पशु की मृत्यु की सूचना और आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा क्षति का सत्यापन किया जाता है। आवश्यक रिपोर्ट और अभिलेख तैयार होने के बाद सक्षम स्तर से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

दिए गए प्रावधान के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर घटना के एक सप्ताह के अंदर सहाय्य अनुदान के भुगतान का प्रावधान बताया गया है। हालांकि वास्तविक भुगतान जांच, दस्तावेज, स्वीकृति और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर कर सकता है।

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 Apply कैसे करें?

अगर पशु का शव उपलब्ध है

1. पशु की मृत्यु की सूचना निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी को दें।
2. निर्धारित प्रपत्र-क में आवेदन तैयार करें।
3. पशुपालक और मृत पशु से संबंधित सही जानकारी दर्ज करें।
4. आवेदन को निर्धारित स्थानीय जनप्रतिनिधि से अग्रसारित कराएं।
5. आवेदन संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा पशु क्षति का सत्यापन किया जाएगा।
7. जांच एवं स्वीकृति के बाद पात्र पशुपालक को सहायता राशि दी जाएगी।

अगर पशु का शव उपलब्ध नहीं है

1. स्थानीय थाना में सनहा या FIR दर्ज कराएं।
2. सनहा/FIR की प्रति सुरक्षित रखें।
3. इसकी प्रति के साथ संबंधित अंचलाधिकारी को आवेदन दें।
4. राजस्व कर्मचारी या संबंधित कर्मी द्वारा क्षति का सत्यापन किया जा सकता है।
5. निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
6. जांच के बाद रिपोर्ट जिला स्तर पर भेजी जा सकती है।
7. स्वीकृति के बाद सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी।

Bihar Badh Sahayata Yojana Application Form कहां मिलेगा?

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 से संबंधित निर्धारित प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख और प्रपत्र-ग तथा अन्य प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभागीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

पशुपालक अपने जिला पशुपालन कार्यालय, प्रखंड पशुपालन कार्यालय, संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी या अंचल कार्यालय से आवेदन फॉर्म और वर्तमान प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं।

नोट: ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, यह संबंधित समय के सरकारी निर्देश और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 – Important Contact

संपर्क जानकारी

आपदा कोषांग, पशुपालन विभाग, बिहार, पटना:
0612–2230942

पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना:
0612–2226049

सहायता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के पशुपालन कार्यालय, प्रखंड पशुपालन कार्यालय, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी या संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क करें।

FAQ – Bihar Badh Sahayata Yojana 2026

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 के तहत बाढ़, प्राकृतिक आपदा या अधिसूचित स्थानीय आपदा के कारण पशुओं की मृत्यु होने पर पात्र पशुपालकों को निर्धारित नियमों के अनुसार सहाय्य अनुदान देने का प्रावधान है।

निर्धारित प्रावधान के अनुसार पात्र दुग्धकारी पशु की मृत्यु पर ₹37,500 प्रति पशु की सहायता का प्रावधान है। इस श्रेणी में अधिकतम 3 पशुओं तक सहायता मिल सकती है।

बकरी, भेड़ और सूकर की मृत्यु होने पर ₹4,000 प्रति पशु की सहायता का प्रावधान है। निर्धारित सीमा के अनुसार अधिकतम 30 पशुओं तक सहायता मिल सकती है।

अगर बाढ़ में पशु का शव बह गया है या उपलब्ध नहीं है, तो स्थानीय थाना में सनहा या FIR दर्ज कराएं। इसके बाद सनहा/FIR की प्रति के साथ संबंधित अंचलाधिकारी (CO) को आवेदन देना होता है।

बाढ़, प्राकृतिक आपदा या सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदा के कारण वास्तविक पशुधन क्षति झेलने वाले पात्र पशुपालक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन में नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, मृत पशु का प्रकार एवं संख्या तथा मृत्यु से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। शव नहीं मिलने की स्थिति में सनहा/FIR की प्रति भी आवश्यक हो सकती है।

हां। निर्धारित प्रावधान के अनुसार पोल्ट्री की मृत्यु पर ₹100 प्रति पक्षी की सहायता का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा वर्तमान सरकारी निर्देश और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर निर्भर करेगी। आवेदन करने से पहले संबंधित पशुपालन कार्यालय या अंचल कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया की पुष्टि करना बेहतर है।

आवेदन, जांच और सक्षम स्तर से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। निर्धारित प्रावधान के अनुसार घटना के एक सप्ताह के अंदर भुगतान का प्रावधान बताया गया है, लेकिन वास्तविक समय प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर कर सकता है।

पशुपालक जिला पशुपालन कार्यालय, प्रखंड पशुपालन कार्यालय, संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी या अंचल कार्यालय से Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 की वर्तमान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Conclusion

Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 बाढ़ और अन्य अधिसूचित आपदाओं के कारण पशुधन की क्षति झेलने वाले पात्र पशुपालकों के लिए आर्थिक राहत देने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पशु की श्रेणी के अनुसार सहायता राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है।

अगर बाढ़ में आपके पशु की मृत्यु हो गई है, तो बिना देरी किए संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी या अंचल कार्यालय को इसकी सूचना दें। यदि पशु का शव उपलब्ध नहीं है, तो सनहा या FIR दर्ज कर उसकी प्रति सुरक्षित रखना आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकता है।

जरूरी सलाह: आवेदन करने से पहले अपने जिले के संबंधित पशुपालन कार्यालय या अंचल कार्यालय से वर्तमान नियम, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि जरूर करें।

Disclaimer

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है। Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 से संबंधित सहायता राशि, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान के नियम सरकारी निर्देश के अनुसार बदल सकते हैं।

सहायता प्राप्त करने के लिए अंतिम और मान्य जानकारी संबंधित पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, जिला पशुपालन कार्यालय, प्रखंड पशुपालन कार्यालय या अंचल कार्यालय से प्राप्त करें। किसी भी आवेदन या लाभ से पहले आधिकारिक स्तर पर जानकारी की पुष्टि करना उचित है।

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